पालघर : वसई-विरार सहित अन्य जगह अनाधिकृत इमारतों में चल रहे स्कूलों में बच्चों के भविष्य की क्या गारंटी है।इसलिए उच्च न्यायालय ने छात्रों के अभिभावकों को सूचित करने के लिए हाल ही में अनधिकृत निर्माणों पर सुनवाई में कड़ा निर्णय लेते हुए अनधिकृत स्कूलों के बाहर एक स्थायी बोर्ड लगाने का आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि स्कूल एक अवैध इमारत में है। तद्नुसार महानगर पालिका ने संबंधित वार्ड समिति के अधिकारियों को सभी वार्ड समिति सीमा में अनाधिकृत भवनों में चल रहे विद्यालयों के बाहर बोर्ड लगाने के आदेश दिए हैं।
जनहित याचिकाकर्ता के सुनवाई दौरान अनाधिकृत भवनों में चल रहे स्कूलों का मुद्दा फिर उठा। वसई-विरार मनपा सीमा में कई अनधिकृत भवन हैं और इनमें से कुछ भवनों में स्कूल चल रहे हैं। इसलिए इस पर कोई भी कार्रवाई करने से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है।अत: छात्रों के अभिभावकों को इस बारे में सूचित करने के लिए एक स्थायी बोर्ड के माध्यम से नोटिस चस्पा किया जाना चाहिए कि इस अनाधिकृत इमारत है एवं तोड़ने के आदेश हैं। इस तरह के आदेश हाईकोर्ट ने नगर पालिका को दिए थे।
इस आदेश का पालन करते हुए उपायुक्त नानासाहेब कामठे ने सभी वार्डों को आदेश दिया है कि वे अपनी वार्ड समिति की सीमा के भीतर अनधिकृत भवनों में स्कूलों का नोटिस लें और उनके बाहर स्थायी चेतावनी नोटिस बोर्ड लगाएं.चूंकि नगर पालिका को यह कार्रवाई 4 अगस्त तक करनी है, इसलिए उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि सभी वार्ड स्तर के अधिकारी अगले 7 दिनों के भीतर इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत करें.तो अब देखा जा रहा है कि बोर्ड अनधिकृत स्कूलों के बाहर लगाए जाएंगे।