भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2021 में प्लास्टिक प्रतिबंध की घोषणा करते हुए एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की गई थी और अब मंत्रालय ने उन वस्तुओं की एक सूची को परिभाषित किया है जिन्हें 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की अधिसूचना के अनुसार, पॉलीस्टाइनिन और एक्सटेंडेड पॉलीस्टाइनिन सहित निम्नलिखित सिंगल-यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग, वस्तुओं को 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित किया जाएगा। चूंकि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध अगले महीने लागू होगा ।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने जिन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, वे ईयरबड, कैंडी और आइसक्रीम की छड़ें, गुब्बारे की छड़ें, प्लेट, गिलास, कप, चम्मच, ट्रे, चाकू सहित कटलरी आइटम, मीठे बक्से, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम के पीवीसी बैनर और सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन हैं।