पालघर की एक विशेष अदालत ने दो नाबालिग बहनों से कई बार दुष्कर्म के मामले में 38 वर्षीय एक व्यक्ति को मृत्यु होने तक आजीवन कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष (पोक्सो) न्यायाधीश अदिति यू कदम ने मंगलवार को आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।
आरोपी सभापति बिंद के खिलाफ चाइल्ड एसोसिएशन की एक सदस्य की शिकायत पर 2018 में मामला दर्ज हुआ था जिसने 16 व 14 साल की दो बहनों से दुष्कर्म का आरोप था ।
