होली से एक दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने होली को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं.गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में नागरिकों को रात 10 बजे से पहले ही होलिका दहन कर लेना है. इतना ही नहीं होलिका दहन के समय डीजे बजाने, डांस प्रोग्राम रखने या फिर अधिक लोगों के जमान होने की अनुमति नहीं होगी. इतना ही नहीं सरकार शराब सेवन को लेकर भी सख्त दिखी है.
इसके अलावा रंग खेलने की अनुमति भी रात 10 बजे तक ही होगी. गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि चल रही 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को देखते हुए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जोर-शोर से नहीं किया जाना चाहिए. इसके अलावा नियमों में कहा गया है कि किसी पर पेंट या पानी से भरे गुब्बारे नहीं फेकें जाने चाहिए. साथ ही किसी को जबरन रंग लाने की कोशिश पर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा.