पालघर : जिले की एक अदालत ने 6 वर्षीय बच्ची के अपहरण के जुर्म में एक शख्स को दो साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में गुन्हेगार को गिरफ्तारी के महज़ चार दिन बाद ही निर्णय सुना दिया है।
वसई अदालत के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट वाई ए जाधव ने कंसा सिंह (25) को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में बुधवार को दोषी पाया.अदालत ने सिंह को दो साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाने के जुर्माना भी लगाया।
आरोपी सिंह ने चार मार्च की रात को पीड़िता का तब अपहरण कर लिया था, जब वह अपने घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी ने मलाड में बच्ची को छोड़ दिया था और वह जब पश्चिम बंगाल भागने की तैयारी में था, तब उसे बांद्रा रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया गया।
आरोपी की हिरासत खत्म होने के बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया और आरोप पत्र भी दाखिल किया, जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट अदालत ने रिमांड पर भेजने की जगह उसे दोषी ठहराया और जेल की सज़ा सुना दी।