कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमीक्रोंन के चलते महाराष्ट्र सरकार ने लगाए नए प्रतिबंध, यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी ,बढ़ाई सख्ती

by | Dec 1, 2021 | देश/विदेश, महाराष्ट्र, मुंबई

कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ के कारण दुनियाभर में व्याप्त चिंता के बीच महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को कोविड उपयुक्त व्यवहार (सीएबी) का पालन नहीं करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की. राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नियमों के संबंध में कहा कि सरकार मुंबई नगर निकाय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से इस पर काम कर रही है.

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा, जबकि राज्य में आने वाले घरेलू यात्रियों का या तो टीकाकरण किया जाएगा या उन्हें संक्रमित न होने की 72 घंटे पहले की रिपोर्ट दिखानी होगी.
कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रान ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट लें ये वेरिएंट ले चुका हे इसलिए भारत में भी इसका खतरा बढ़ता जा रही हैं यहीं कारण है केंद्र और राज्य सरकारें इसको लेकर बहुत सावधानी बरत रही हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि जो यात्री ओमिक्रान प्रभावित देश-राज्‍यों से यात्रा करके लौटे हैं उन्‍हीं अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक क्‍वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे राज्‍यों से महाराष्‍ट्र आने वाले यात्री जिन्‍हें दोनों वैक्‍सीन की डोज भी लग चुकी है उन्‍हें भी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी।

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