हेडलाइंस18/नरेंद्र शुक्ल
हरदोई .विकास खंड मल्लावां परिसर में मिशन श्रमिक कल्याण एवं रोजगार मेला का आज आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय पूर्व प्रधान रामआसरे ने की इस अवसर पर मनरेगा के डी सी चंद्रमौलि खंड विकास अधिकारी ने क्षेत्र से आई हुई जनता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि मनरेगा में कार्य करने वाले श्रमिकों को श्रम विभाग में अपना पंजीयन कराना आवश्यक है ।उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 14 विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं , जिस में मातृ शिशु बालिका मदद योजना जिसमें श्रमिकों के यहां पुत्र पैदा होने पर ₹20000 तथा लड़की पैदा होने पर ₹25000 एकमुश्त धनराशि सरकार देगी, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना जो श्रमिक की लड़की कक्षा 12 उत्तीर्ण करेगी उसे एक साइकिल दी जाएगी, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना छात्रवृत्ति के रूप में ₹22000 श्रमिक की पुत्री को दिया जाएगा, आवासीय विद्यालय योजना 14 वर्ष की आयु के बच्चों को आवासीय सुविधा निशुल्क दी जाएगी, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन और प्रमाणन योजना श्रमिक व उसके पुत्र व पुत्री के व्यवसायिक प्रशिक्षण पर दी जाएगी प्रशिक्षण काल में श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, कन्या विवाह सहायता योजना के तहत श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु ₹55000 अंतर जातिय विवाह में ₹61000 प्रति विवाह अनुदान दिया जाएगा। इतना ही नही शौचालय सहायता योजना श्रमिकों को उनके स्वयं के आवास पर शौचालय निर्माण हेतु 2000 दो किस्तों में दी जाएगी, सौर ऊर्जा सहायता योजना ₹250 मे रीमिक्स के आवास पर सोलर बैटरी दो लाइट पंखे की सुविधा प्रदान की जाएगी, आवास सहायता योजना पंजीकरण निर्माण तथा अधिकतम 2 कच्चे कमरे वाले अपनी जमीन पर मकान बनाने हेतु ₹100000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी ,चिकित्सा सुविधा योजना पंजीकृत विवाहित निर्माण श्रमिक को प्रतिवर्ष ₹3000 अविवाहित को ₹2000 पटवारी के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जायेगा, महात्मा गांधी पेंशन योजना निर्माण श्रमिक के 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ₹1000 आजीवन मासिक पेंशन दी जाएगी, निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता एवंअ क्षमता पेंशन योजना दुर्घटना से मृत्यु होने पर 500000 ,सामान्य मृत्यु पर 200000 ,,स्थाई अपंगता पर 300000, आंशिक अपंगता पर 200000 , श्रमिक पंजीकृत न होने पर कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाने पर 50000 से आर्थिक सहायता दी जाएगी, निर्माण कामगार अंत्येष्टि योजना पंजीकृत श्रमिक श्रमिक की मृत्यु पर अंत्येष्टि के लिए सरकार 25000 की आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करेगी। सभी योजनाओं का लाभ केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए ही है अंशदान नियमित रूप से जमा कराएं अंशदान जमा न होने पर कोई हितलाभ देयनहीं होगा किसी पंजीकृत श्रमिक के 18 वर्ष से कम आयु के पुत्र पुत्री के श्रमिक के रूप में कार्य करते पाए जाने पर सहायता नहीं दी जाएगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष अरुण कुशवाहा ,मंगतराम कनौजिया, सुधीर मिश्रा, शिवराज बाबा, दिनेश कश्यप, सभासद डॉ अजय राठोर सेक्टर संयोजक मिसबाहुद्दीन अल्प संख्यक ब्लॉक अध्यक्ष सरफराज अल्पसंख्यक महामंत्री तथा ब्लॉक का समस्त स्टाफ पूर्व प्रधान बीडीसी पूर्व जिला पंचायत सदस्य के अलावा काफी सख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे।