कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। केंद्र ने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी कर राज्यों को जांच, संपर्कों का पता लगाने, उपचार प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिन राज्यों में आरटी-पीसीआर जांच का अनुपात कम है, उन्हें इसे तेजी से बढ़ाना चाहिए, साथ हीं कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से राज्यों को स्थिति के आकलन के आधार पर स्थानीय स्तर पर पाबंदियां लगाने की अनुमति दी गई है।गाइडलाइन में कहा गया है कि जब नए कोरोना केस का पता चले तो उसका समय पर इलाज हो और उसपर नजर रखी जाए.कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए सभी संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन की जाए. कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिला कलेक्टर वेबसाइट पर डालें और इस लिस्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से साझा करें.गाइडलाइन में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए उचित जुर्माने की भी बात कही गई है. यह भी साफ किया गया है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट (दूसरे राज्य में जाने) को लेकर पाबंदियां नहीं लगाई जाए.
बता दें कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 40,715 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,16,86,796 हो गई है।