बोईसर : ठाणे की एक विशेष सत्र अदालत ने बोईसर में 2010 में लूट और दो लोगों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में चार आरोपियों को 12 साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है.
जानिए पूरा मामला
2010 में राकेश देवराम मोरे ने रात में अपनी शराब की दुकान बंद कर दी और रुपयों का बैग लेकर घर जा रहा था। उसी समय लुटेरों ने देशी कट्टे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मोरे से एक लाख 68 हजार रुपये नकद लूट कर जब लुटेरे भाग रहे थे, तभी अब्दुलहालिम खान के सिर में गोली मार दी थी, इस संदेह पर कि वह पुलिस को बुला रहा था। बोईसर में हुए इस दोहरे हत्याकांड ने उस वक्त काफी सनसनी मचा दी थी.
इस मामले में बोईसर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. बनाए गए हैं मुख्य आरोपी उदय सिंह उर्फ छोटू पिंजू बबेरिया व उसके पांच अन्य साथियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी.
इन आरोपियों के खिलाफ संगीन अपराध की धाराओ में ठाणे विशेष सत्र न्यायाधीश ए. एम. शेटे को मोकाका कानून के तहत सात जून को आजीवन कारावास और 11-11 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
आरोपी कई अपराधों में शामिल
बोईसर हत्याकांड के आरोपी सीरियल अपराधी हैं। उन्होंने बोईसर, मनोर, पालघर, सातपाटी थाना क्षेत्र और राणापुर थाना क्षेत्र में हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, जबरन चोरी, सेंधमारी जैसे गंभीर अपराधों शामिल रहे है।