सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा है, ताकि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत इसका लाभ उठा सकें.
जस्टिस एमआर शाह और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड देने का व्यापक प्रचार किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोक्कर की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए. सरकार का यह कर्तव्य है कि राज्य के हर व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचें.