पालघर तालुका में 543 जगह पर होगी कार्यवाही ? बोईसर पूर्व में बेटेगाव ग्राम पंचायत में तोड़क कार्यवाही की गई .
पालघर तालुका की 15 ग्राम पंचायतों के 543 स्थानों पर गोचर जमीन पर कृषि, व्यवसायिक और निजी आवासीय अतिक्रमण किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन सभी जगहों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है. इसलिए करोड़ों रुपये की जमीन पर वाणिज्य कर लाखों रुपये कमाने वाले भूमाफियो में हड़कंप मच गया हैं.
एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 जनवरी, 2011 को दिये गये निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार ने 12 जुलाई, 2011 को शासन का निर्णय लिया है। निजी व्यक्तियों के नाम पर गोचर (गवरान) को अधिकृत करना मना है। इस संबंध में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार ने गोचर भूमि पर से 31 दिसंबर तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।
इनमें से अधिकतर जगहों पर चाली बनाकर किराए पर दिया गया है। इससे लाखों रुपए का मनमाना किराया वसूल रहे हैं। ऐसा देखने में आया है कि कहीं पर कृषि तो कहीं निजी कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक पालघर के तहसीलदार द्वारा संबंधित राजस्व कर्मियों के माध्यम से इन सभी संस्थाओं को नोटिस जारी किया गया था और उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है.
इन जगह अतिक्रमण
टेमेडे (5), पान (100), कुमेली (85) कोलगाँव (24), नवापुर (51), टेकी (47), गुटली (38),तारापुर (38) अलेवा (30), बनोर (19) नादबव द्वारा , बेटेगांव (7), तारापुर (16), काबे (13), सालवड (9), दहिसर तारापुर (9)