पालघर : वसई अदालत ने एक बच्चे का अपहरण कर उसे बेचने के जुर्म में एक महिला को 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बताया गया है कि वसई अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसआर वडाली ने 45 वर्षीय महिला शगीना को दोषी पाया, आरोपी महिला को सात साल सश्रम कारावास और 52 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है यदि जुर्माना नहीं देने पर 38 दिन कारावास की सजा है।
अतिरिक्त सरकारी वकील जयप्रकाश पाटिल ने अदालत को बताया कि आरोपी अपहृत बच्चे को अपने साथ ले गई थी और एक ग्राहक की तलाश कर रही था। वह वसई रोड रेलवे स्टेशन पर अक्सर स्काईवॉक करती थीं, उन्होंने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर मानिकपुर पुलिस थाने की एक टीम ने महिला को 23 मई, 2017 को उस समय गिरफ्तार किया जब उसने एक पुलिस के साथ एक लाख रुपये का सौदा किया था।